जयपुर (सर्कल न्यूज़ नेटवर्क)। प्रदेश में वर्ष 2025 में नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी खबर है। अब इन नई पंचायतों को अपने भवन के लिए भटकना नहीं पडेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक, नई पंचायतों के भवन निर्माण के लिए मूल पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक नया भवन नहीं बनता, तब तक मुख्यालय पर स्थित विद्यालय, आंगनबाडी, पशु उपकेंद्र या सामुदायिक केंद्र जैसे सरकारी भवनों में अस्थायी रूप से कार्यालय चलाया जा सकेगा। विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अनुपयोगी सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी जाए और पंचायत कार्यालय अधिसूचना में स्वीकृत मुख्यालय पर ही स्थापित किया जाए।







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