स्थान: जसवंतपुरा पुलिस थाना, जिला जालोर, राजस्थान
प्रभारी जांच अधिकारी: एएसआई रघुनाथराम बिश्नोई
मामला दर्ज हुआ: राजस्थान आबकारी अधिनियम, धारा 19/54, 54क के तहत
घटना का विवरण
जसवंतपुरा पुलिस थाने ने अवैध शराब परिवहन के सिलसिले में कड़ी कार्रवाई करते हुए तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अलग-अलग घटनाओं में अवैध परिवहन में लिप्त पाए गए थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 और 54क के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
आरोपियों का विवरण
- किशनाराम वरदाराम देवासी
- निवासी: सरनाऊ
- भीमाराम पुत्र राजाराम देवासी
- निवासी: दांतवाड़ा
- भरतसिंह पुत्र समुन्दरसिंह राजपूत
- निवासी: कलापुरा
कानूनी प्रावधान
राजस्थान आबकारी अधिनियम, धारा 19/54:
यह धारा अवैध शराब या मादक पदार्थों के परिवहन, भंडारण या बिक्री से संबंधित अपराधों को परिभाषित करती है।
धारा 54क:
यह धारा अवैध परिवहन और आबकारी संबंधी गंभीर अपराधों के लिए भारी दंड का प्रावधान करती है।
जांच की स्थिति
मामले की जांच एएसआई रघुनाथराम बिश्नोई द्वारा की जा रही है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अवैध शराब परिवहन के अन्य संबंधितों को भी पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
पुलिस का बयान
एएसआई रघुनाथराम बिश्नोई ने बताया कि जसवंतपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। सभी आरोपियों को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और मामले की सभी कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी।







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