- प्रेस महानिदेशक कार्यालय ने जारी की एडवाइजरी, पेनल्टी भरने और सालाना स्टेटमेंट अपलोड करने का यह है अंतिम अवसर
नई दिल्ली। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 'प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया' (PRGI) कार्यालय द्वारा एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जिन समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के टाइटल (नाम) 'प्रेस एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण अधिनियम (PRP Act), 2023' के तहत सालाना विवरण (Annual Statement) जमा नहीं करने के कारण निरस्त (Cancel) कर दिए गए थे, उन्हें बहाल करने का सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है।
30 जून के बाद नहीं मिलेगा कोई मौका
अखबार प्रकाशकों और विभिन्न संगठनों से मिले ज्ञापनों पर विचार करते हुए विभाग के डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल रत्नाकर पामुला ने आदेश जारी कर बताया कि सभी प्रभावित प्रकाशकों को आगामी 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से अपनी लंबित पेनल्टी भरनी होगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 का बकाया सालाना विवरण 'प्रेस सेवा पोर्टल' के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करना होगा।
विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि इस समय-सीमा के बाद किसी भी सूरत में तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि निर्धारित तिथि तक जुर्माना नहीं भरा गया, तो उन टाइटल्स को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा और भविष्य में इस संबंध में किसी भी प्रकार की सुनवाई या अपील स्वीकार नहीं होगी।







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