एनडीपीएस एक्ट के तहत सांचौर एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया
Circle News Network @ सांचौर
सांचौर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (ADJ) ने 16 साल पुराने मादक पदार्थों की तस्करी (NDPS) के मामले में शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस मामलात) रामदेवजी सांडू ने दोषसिद्ध करार देते हुए तीनों आरोपियों को 4-4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह था 2009 का मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2009 में सांचौर पुलिस थाने में प्रकरण संख्या 127/2009 दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी उकाराम पुत्र उदाजी, गमनाराम पुत्र सोमताजी (दोनों जाति कलबी, निवासी पालड़ी सोलंकियान) और किस्तुरगिरी पुत्र लुम्भागिरी (निवासी डबाल) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। यह मामला पिछले 16 सालों से विचाराधीन था।

जुर्माना नहीं भरने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाशचंद्र पुरोहित ने सरकार की तरफ से मामले की दमदार पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी उकाराम को धारा 8/18, 25, 29 और गमनाराम व किस्तुरगिरी को धारा 8/18, 29 के तहत दोषी माना।
- सजा: तीनों दोषियों को 4-4 वर्ष का कठोर कारावास।
- जुर्माना: प्रत्येक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड।
- शर्त: जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोर्ट की तल्ख टिप्पणी: अनैतिक धन के लिए भविष्य अंधकारमय
फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने अपने निर्णय में समाज में बढ़ते अपराधों पर विशेष टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में नि:संदेह समाज में ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। लोग अनैतिक रूप से धनोपार्जन (पैसा कमाने) की प्रवृत्ति के चलते नशा परोस रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी में नशे की लत बढ़ रही है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।



