जालोर 20 मार्च। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर द्वारा सायला पंचायत समिति की आंवलोज ग्राम पंचायत के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमार जोशी के विरूद्ध पद के दुरूपयोग व गबन के मामले में एसीबी कोर्ट पाली में चालान पेश किया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत आवलोज में वितीय वर्ष 2015-16 में विभिन्न योजनाओं में विकास कार्यों हेतु मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन आवलोज के नाम निविदा स्वीकृत की गई, जिस पर मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी आंवलोज द्वारा धरोहर राशि रोकड पंजिका अनुसार दिनांक 14.07.2015 को 20 लाख रुपये ग्राम पंचायत आंवलोज के कोष में जमा कराये गये थे।
ग्राम पंचायत आवलीज द्वारा वित्तिय वर्ष 2015-16 में मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन कम्पनी आंवलोज को किसी प्रकार का कार्यादेश जारी नहीं किया गया। जबकि ग्राम पंचायत आंवलोज में विभिन्न जगह के विकास कार्यों हेतु मैसर्स सरवरी कन्सट्रक्शन कंपनी भीनमाल से सामग्री आपूर्ति करवाकर उक्त फर्म को कुल 8,00,000 रूपये का भुगतान ग्राम पंचायत आवलोज के कोष से किया गया जबकि ग्राम पंचायत आवंलोज द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु खोली गई निविदा दिनांक 10.07.2015 के अनुसार मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन आंवलोज के नाम निविदा स्वीकृत की गई थी।
निविदा के अनुसार भुगतान मैसर्स शिव शक्ति कन्सट्रक्शन आंबलोज को होना चाहिए था, जबकि भुगतान अन्य फर्म सरवरी कन्सट्रक्शन कम्पनी भीनमाल को किया गया। कुछ समय पश्चात ग्राम पंचायत आंवलोज की सरपंच श्रीमति ममता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार द्वारा सबंधित फर्म को किये गये भुगतान में विधिक समस्या होने का तकाजा करने पर सबंधित फर्म सरवरी कन्सट्रक्शन से सामग्री पेटे किये गये भुगतान 8.00 लाख रूपये को पुन पंचायत कोष में जमा करवाया गया।
जिस पर ग्राम पंचायत आंवलोज पंचायत समिति सायला जिला जालोर की तत्कालीन सरपंच श्रीमती ममता देवी व संतोष कुमार ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर पर प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान उक्त प्रकरण में आरोपी संतोष कुमार तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आंवलोज, पं.सं. सायला जिला जालोर के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पाली के न्यायालय में चालान पेश किया गया।







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