जालोर। जोधपुर रेंज के महानिरीक्षक पुलिस के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत, जालोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर ज्ञानचन्द्र यादव के मार्गदर्शन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जालोर मोटाराम गोदारा तथा पुलिस उप अधीक्षक, भीनमाल अन्नराज राजपुरोहित के पर्यवेक्षण में भीनमाल थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है।
घटना का विस्तृत विवरण
दिनांक 29 जुलाई, 2025 को भंवरिया इफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. के प्रोजेक्ट मैनेजर लहरी लाल पुत्र निवाजया बैरवा (उम्र 46 साल, निवासी जगतपुरा, प्रताप नगर, जयपुर) ने भीनमाल पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी कंपनी केंद्र सरकार की RDSS योजना (टेंडर क्रमांक-634) के तहत जालोर और सांचौर जिलों में बिजली के खंभे, लाइनें, DTR और अंडरग्राउंड केबल लगाने का काम करती है। कंपनी का स्टोर और कार्यालय नारायण वाटिका, मनुहार रेस्टोरेंट के सामने, भागलभीम रोड, भीनमाल में स्थित है।
कंपनी यह कार्य विभिन्न ठेकेदारों से करवाती है, जिसमें मुकेश सिंह रावत पुत्र गोविन्द सिंह रावत (निवासी झालरा, आसींद, रघुनाथपुरा, भीलवाड़ा) को हरजी बिजली घर की छीपरवाड़ा फीडर सब डिवीजन उम्मेदपुर, डिवीजन जालोर का 11 KV फीडर और 33 KV नारणावास का कार्य दिया गया था। कंपनी ने मुकेश सिंह के साथ नियमानुसार समझौता किया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, दिनांक 20 जुलाई, 2025 और 26 जुलाई, 2025 को कंपनी की गाड़ी से सामान भेजा गया। इसके अतिरिक्त, 27 जुलाई, 2025 की शाम 5 बजकर 40 मिनट पर मुकेश सिंह अपने खुद के ट्रक (RJ 14 GA 2481) से कंपनी के स्टोर से सामान लेने आया और रात करीब 9 बजे लेकर गया। हालांकि, यह सामान कंपनी की दोनों साइटों पर नहीं पहुंचाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि कंपनी द्वारा पहले भी जो सामान मुकेश सिंह को दिया गया था, वह भी साइट से लेकर गायब हो गया था। इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। इस पूरे सामान की अनुमानित कीमत 66,91,410.332 रुपये (छियासठ लाख इकरानवे हज़ार चार सौ दस रुपये) है। इस रिपोर्ट के आधार पर भीनमाल पुलिस थाने में मुकदमा संख्या 306, दिनांक 29 जुलाई, 2025, धारा 316(2), 318(4) बीएनएस के तहत दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
गिरफ्तारी और आगे की कार्यवाही
पुलिस टीम ने गोपनीय जानकारी जुटाकर दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उदयपुर से आरोपी मुकेशसिंह रावत और उसके सहयोगी जाहिदखान को दस्तयाब किया। पूछताछ में सामने आया कि भंवरिया इफ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. ने जालोर जिले में बिजली के ओवरलोड को कम करने का ठेका लिया था, जिसमें मुकेशसिंह को ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। मुकेशसिंह ने भीनमाल स्थित कंपनी के गोदाम से दो ट्रकों में बिजली लाइनों का सामान भरा और संबंधित साइटों पर न ले जाकर, कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते हुए अपने सहयोगी जाहिदखान के मार्फत अन्यत्र स्थान पर बेच दिया।
इस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से बिजली का सामान बरामद करने, घटना में प्रयुक्त ट्रकों के संबंध में और वारदात में सहयोगी अन्य आरोपियों के संबंध में आगे की जांच के लिए, दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश कर पांच दिन की पुलिस अभिरक्षा रिमांड प्राप्त किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम
- मुकेशसिंह रावत पुत्र गोविंदसिंह राव (उम्र 23 साल, निवासी झालरा, ढेडी का बाडीया, पुलिस थाना आसींद, भीलवाड़ा)
- जाहिदखान पुत्र सुभानखान मेव (उम्र 28 साल, निवासी जालु की रोड, जाट छात्रावास के पीछे, लक्ष्मणगढ़, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, अलवर)



