ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की अधिसूचना, ‘राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011’ में बदलाव
सर्कल न्यूज़ नेटवर्क, जयपुर।
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ‘राजस्थान राजपत्र’ के विशेषांक में अधिसूचना जारी कर राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 में संशोधन किया है।
31 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित इस अधिसूचना (G.S.R.92) के अनुसार, अब एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारियों के तबादले (ट्रांसफर) का अधिकार ग्रामीण विकास विभाग की जगह संबंधित विभाग को दे दिया गया है। यह संशोधन तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

क्या था पहले का नियम?
संशोधन से पहले, राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 के खंड (iii) के तहत, अंतर-जिला तबादलों को लेकर अस्पष्टता थी या यह अधिकार पूरी तरह से पंचायती राज विभाग के पास निहित था। अब, नियम 8 के खंड (iii) को बदलकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि:
“(iii) एक जिले से दूसरे जिले में संबंधित विभाग”
इसका अर्थ है कि, यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी जो पहले पंचायती राज संस्थाओं को ‘अंतरित (Transferred)’ क्रियाकलापों से जुड़ा था, उसका तबादला अब उसके मूल प्रशासनिक विभाग (जैसे, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि) द्वारा किया जाएगा, बशर्ते वह एक जिले से दूसरे जिले में हो।
कर्मचारियों को मिलेगी राहत
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अंतर-जिला तबादलों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करेगा। इससे उन हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनके तबादले लंबे समय से विभिन्न प्रशासनिक जटिलताओं के कारण लंबित थे। संबंधित विभाग अब अपनी आवश्यकता और संवर्ग नियमों के अनुसार सीधी कार्रवाई कर सकेंगे।
इस अधिसूचना पर राज्यपाल के आदेश से शासन उप सचिव, भारत भूषण गोयल, के हस्ताक्षर हैं।



