त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा, उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विशेष अभियान
जयपुर। रक्षाबंधन के मद्देनजर उपभोक्ता मामले विभाग ने मिलावट और धोखाधड़ी के खिलाफ कमर कस ली है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे तीन दिवसीय ‘कंज्यूमर केयर अभियान’ के दूसरे दिन गुरुवार को प्रदेशभर में 117 फर्मों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत अनियमितताएं पाए जाने पर 22 फर्मों पर डिब्बा बंद वस्तुएं नियम के उल्लंघन और 58 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र व सत्यापित बाट माप न मिलने पर प्रकरण दर्ज किए गए। विभाग ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई करते हुए 2,18,500 रुपये का जुर्माना वसूला।

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सही माप तौल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, यह उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनके हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता मामले विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक उपभोक्ता को खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक और सही मात्रा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इन अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत महसूस हो, तो वे तुरंत उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18001806030 और 14435 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप नंबर 7230086030 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उपभोक्ता हेल्पलाइन न केवल शिकायतें दर्ज करने का माध्यम है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को परामर्श, सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। एयरलाइन, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ड्रग्स एवं मेडिसिन, विद्युत, फूड, पेट्रोलियम, इंश्योरेंस, टेलिकॉम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित शिकायतों पर विभाग द्वारा त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।
यह कार्रवाई उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता मामले विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिलावट और धोखाधड़ी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



