भीनमाल (जालोर):
शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए नगरपालिका मण्डल भीनमाल प्रशासन ने शहर में मांस और मछली की बिक्री पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। नगरपालिका अध्यक्ष (चेयरमैन) मनोज गुप्ता तथा अधिशाषी अधिकारी रवि कुमार खन्ना के संयुक्त निर्देश पर इस संबंध में सख्त कार्यालय आदेश जारी किए गए हैं।

11 से 20 अक्टूबर तक पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले नवरात्रि पर्व के दौरान नगर पालिका क्षेत्र के भीतर संचालित सभी कत्लखानों तथा मांस-मछली की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
अवहेलना करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने सफाई निरीक्षक संजय जोशी को इस आदेश की सख्त पालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। पालिका प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा और यदि किसी भी दुकानदार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।









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