शिक्षा और चिकित्सा विभाग के इन कर्मचारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित और एकल महिलाओं को मिलेगी वरीयता
सर्किल न्यूज नेटवर्क जयपुर, 19 जून। राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के तहत तबादलों से रोक 19 जून 2026 से लेकर 5 जुलाई 2026 तक के लिए हटाई गई है। इस सीमित अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। यह आदेश राज्य के सभी निगमों, मंडलों, बोर्ड और स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी समान रूप से लागू होगा।
किन विभागों में होंगे ट्रांसफर?
इस आदेश के तहत राज्य सरकार के लगभग सभी प्रमुख प्रशासनिक विभागों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं और बोर्डों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
किन विभागों/कार्मिकों को छूट नहीं (प्रतिबंध रहेगा जारी)?
सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों और विभागों के कार्मिकों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने से साफ इनकार किया है:
- शिक्षा विभाग: तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला (थर्ड ग्रेड) के शिक्षकों के तबादलों पर प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक यथावत जारी रहेगा।
- चिकित्सा विभाग: वर्षा काल (मूनसून सीजन) में संभावित बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के तबादलों पर भी आगामी आदेश तक पूरी तरह रोक रहेगी।
तबादलों में इन्हें मिलेगी ‘फर्स्ट प्रायोरिटी’ (वरीयता)
विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ खास वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी:
- एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता कर्मचारी।
- मेडिकल बोर्ड या सक्षम स्तर से प्रमाणित असाध्य रोग (जैसे- कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी की गंभीर बीमारी या अन्य प्राणघातक रोग) से ग्रसित कार्मिक।
- दिव्यांग कर्मचारी और लंबे समय से सेवा दे रहे कार्मिक।
- राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के प्रकरण (ताकि वे एक स्थान पर रह सकें)।



