ई-केवाईसी नहीं करवाने पर लाभार्थियों को अक्टूबर माह के गेहूँ का वितरण नहीं होगा
जालोर 20 सितम्बर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है। ई-केवाईसी की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2024 तक किया गया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों द्वारा ई-केवाइ्रसी यदि 30 सितम्बर तक नहीं करवाई जाती है तो उन लाभार्थियों को अक्टूबर माह के गेहूँ का वितरण रोक दिया जायेगा ।
उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों को राशन गेहूँ पने के लिए किसी भी स्थिति में 31 अक्टूबर से पूर्व अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर पोस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवानी होगी। योजना के तहत नये चयनित लाभार्थियों की ई-केवाईसी गेहूँ वितरण से पूर्व इसी अवधि में उचित मूल्य दुकानदारों के माध्यम से की जायेगी। अगर किसी उपभोक्ता के फिंगर प्रिंट नहीं आते है तो उनके लिए आइरिस मशीन से आँखों की पुतलियां को स्कैन कर ई-केवाईसी की जायेगी। ई-केवाईसी की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।