जालोर 20 सितम्बर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के निर्देशानुसार 17 से 27 सितम्बर तक घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरूपयोग को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला कलक्टर के निर्देशन में जिले में 5 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए 6 गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि रसद विभाग द्वारा जालोर जिले में रामसीन स्थित मैसर्स माखन भोग स्वीट, राजस्थान स्वीट होम, अंबिका मिठाई कॉर्नर एवं शांतिनाथ स्वीट मार्ट में गैस सिलेंडर का अनाधिकृत रूप से भंडार कर दुरूपयोग करने व द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति संबंधी उपबंधों का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर मौके पर 6 गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही की गई।
उन्होंने जिले के समस्त खाद्य पदार्थ एवं अन्य प्रतिष्ठानों को हिदायत देते हुए बताया कि वे अपने प्रतिष्ठानों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर का प्रयोग करें। यदि किसी भी प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग होना पाया गया गया तो संबंधित के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गेस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।