जालोर, 3 अक्टूबर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जालोर जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह संहिता चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप के. गावंडे ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं में नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
नियम-कानून: क्या रहेगा प्रतिबंधित
- नवीन निविदाएं (टेंडर) जारी नहीं की जा सकेंगी
- नवीन स्कीम की घोषणा या शुरुआत नहीं होगी
- नवीन विकास कार्य शुरू नहीं किए जा सकेंगे
- नवीन कार्यादेश जारी नहीं होंगे
क्या रहेगा जारी (छूट)
- जिन विकास कार्यों के कार्यादेश आचार संहिता से पहले जारी हो चुके हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे
- जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं, उन्हें जारी रखा जा सकेगा
शर्तें: संपत्ति विरूपण पर समय-सीमा
सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति पर किए गए विरूपण (पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन आदि) के संबंध में निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई करनी होगी:
| संपत्ति का प्रकार | हटाने की समय-सीमा |
|---|---|
| सरकारी संपत्ति | 24 घंटे |
| सार्वजनिक संपत्ति | 48 घंटे |
| निजी संपत्ति | 72 घंटे |
(नोट: अलग-अलग राज्य आयोग के आदेशों में 24/48/72 घंटे का क्रम संपत्ति के प्रकार से जुड़ा होता है। मूल समाचार में क्रम स्पष्ट नहीं है, इसलिए छापने से पहले आयोग के आदेश से मिलान कर लें।)









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