भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अधिकारियों की टीम द्वारा आज मांगता, धोरीमन्ना ( जिला बाड़मेर ) में स्थित मैसर्स महादेव फूड एंड बेवरेजेस पर खोज और जब्ती की कार्यवाही की गई और बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस एवं अवैध आई. एस. आई निशान के साथ पानी की 1 लीटर वाली बोतलें जब्त की गयी।
भारत सरकार द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 16 की धारा 1 (बीआईएस एक्ट 2016) के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैकेज बंद पेय जल को अनिवार्य प्रमाणन में रखा गया है और इसे बिना वैध बी. आई. एस. लाइसेंस के बनाना अथवा बेचना एक दंडनीय अपराध है। इसी कारण अवैध आई. एस. आई. निशान लगाए पानी की बोतलें बनाने वाले निर्माता या उनका बेचान करने वाले दुकानदारों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।
भारतीय मानक ब्यूरो की इस कार्यवाही (बीआईएस) के दौरान मैसर्स महादेव फूड एंड बेवरेजेस द्वारा अवैध आई.एस.आई मार्क की पानी की बोतलों को रखने व बेचने का उल्लंघन होते पाया गया और अवैध आई. एस. आई निशान की 1 लीटर वाली 33 कार्टन पानी की बोतलें बीआईएस अधिकारियों की टीम द्वारा जब्त की गई।
भारतीय मानक ब्यूरो समय-समय पर इस तरह की कई मुहिम चलाई जाती है। ग्राहकों की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर ‘‘बीआईएस केयर एप’’ भी लाँच किया गया है। जिससे ग्राहक स्वयं ही न केवल (ISI) आई.एस.आई. एवं रजिस्ट्रेशन मार्क लाइसेंस के विवरण को सत्यापित कर सकते है बल्कि बीआईएस हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर HUID संख्या को भी सत्यापित कर उसकी प्रामाणिकता जान सकते है। इसी एप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधी शिकायत दर्ज करवाने का प्रावधान भी किया गया है।