रानीवाड़ा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को जिला परिषद ने किया खारिज, निर्धारित प्रपत्र में वापिस पेश करने का है प्रावधान, प्रधान समर्थकों में आंशिक राहत, कांग्रेस के भीतर की लड़ाई
रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान राघवेन्द्रसिंह देवड़ा के खिलाफ पंचायत समिति सदस्यों की ओर से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को जिला परिषद जालोर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने तकनिकी कारणों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। प्रधान देवड़ा के समर्थकों को आंशिक राहत मिली है। जबकि, पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि निर्धारित प्रपत्र में फिर से अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पेश किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, जालोर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने आदेश जारी कर बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान राघवेन्द्रसिंह देवड़ा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस 8 मई 2024 को 21 सदस्यों के हस्ताक्षरसुदा 14 सदस्यों ने सांचौर जिला कलक्टर शक्तिसिंह राठौड़ को पेश किया था। कलक्टर कार्यालय सांचौर से डाक से प्रस्ताव को जालोर भेजा गया।
चौधरी ने बताया कि उक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर की गई नोटिस की कार्यवाही पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 37 और अधिनियम 1996 के नियम 21 (1) के निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप नही है। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों में अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को लेने वाला सक्षम अधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, ना कि जिला कलक्टर होता है। ऐसे में इस प्रस्ताव के नोटिस की कार्यवाही को खारिज किया जाता है।
सीओ चौधरी ने बताया कि रानीवाड़ा पंचायत समिति के सदस्य नए सिरे से पंचायतीराज अधिनियम 1994 और 96 की धाराओं और नियमों के तहत निर्धारित प्रपत्र में अविश्वास के लिए नोटिस जालोर जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप सकते है। उचित कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है।
पंचायत समिति सदस्य रतनकंवर लाखावास ने बताया कि जिला प्रशासन पर राज्य सरकार दबाव बनाकर नोटिस को खारिज करा रहा है। यदि कार्यवाही निर्धारित प्रपत्र में नही थी तो जिला कलक्टर को उसी वक्त कहना चाहिए था। देवड़ा के पास एक भी सदस्य का समर्थन नही है इसलिए ऐसी कार्यवाही करवाई गई है। हम अतिशीघ्र दोबारा निर्धारत प्रपत्र में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कार्यवाही करेंगे और फिर भी न्यायोचित कार्यवाही नही हुई तो उच्च न्यायालय की शरण ली जाएगी।
बता देते है कि रानीवाड़ा पंचायत समिति में 27 सदस्य है। कांग्रेस से 22 और भाजपा से 5 निर्वाचित सदस्य है। मौजूदा प्रधान राघवेन्द्रसिंह देवड़ा कांग्रेस से निर्वाचित प्रधान है। कुछ कारणों से कांग्रेस के 22 में से 21 सदस्य देवड़ा से खफा है। उन्होंने 5 मई को जिला कलक्टर सांचौर को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया था। तब कलक्टर ने उचित कार्यवाही के लिए उन्हे आश्वस्त किया था परन्तु अब निर्धारित प्रपत्र का हवाला देकर नोटिस को खारिज किया गया है।