जयपुर, 5 अगस्त। राजस्व मंत्री श्री हेमन्त मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत नक्शों में दर्ज गलत तरमीमों का शुद्धिकरण तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित जिला कलक्टरों को भी निर्देशित किया गया है।
राजस्व मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र ओसियां में डीआईएलआरएमपी नक्शों में दर्ज तरमीमों में त्रुटि सामने आई है। इस संबंध में आवेदनों का निस्तारण कर त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। जोधपुर जिला कलक्टर द्वारा इस संबंध में विशेष अभियान चलाने का प्रावधान भी किया गया है।
इससे पहले विधायक श्री भैरा राम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि DILRMP योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत आने वाली तहसील औसियां, तिंवरी, तथा बावडी के समस्त ग्रामों के राजस्व रिकॉर्ड का डिजीटलाइजेशन के तहत सेग्रीगेशन (पृथक्करण) का कार्य पूर्ण कर जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जा चुका है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र ओसियां में राजस्व रिकार्ड के डिजीटलाईजेशन के दौरान नक्शों में दर्ज गलत तरमीमों के शुद्धिकरण हेतु प्राप्त आवेदन का तहसीलवार विवरण प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया तहसील ओसियां में 132 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 109 का निस्तारण कर दिया गया है तथा 23 शेष हैं। बावड़ी तहसील में 392 आवेदनों में से 373 का निस्तारण किया गया है तथा 19 शेष हैं। इसी प्रकार तहसील तिंवरी में कुल प्राप्त 124 आवेदनों में से 83 का निस्तारण किया गया है तथा 41 शेष हैं।
श्री मीणा ने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तरमीम/नक्शें संबंधित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करने के प्रावधान है। संबंधित उपखण्ड न्यायालयों द्वारा प्रकरण दर्ज कर विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। अलग से विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है।