सांचौर जिले के रानीवाड़ा पुलिस थाने के जेतपुरा गांव के प्रवासी करोड़पति के घर 17 दिसंबर 2022 को हुई बहुचर्चित चोरी की घटना को लेकर कोर्ट का फैसला आ गया है। बता देते है कि चोरी की घटना में तीन किलो से ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। प्रभावशाली उद्योगपति और विश्व विख्यात श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ के अध्यक्ष प्रताप पुरोहित के घर हुई इस घटना को लेकर प्रशासनिक मशीनरी में हडकंप मच गया था।
बता देते है कि जेतपुरा चोरी प्रकरण में पुलिस थाना रानीवाड़ा में दर्ज मामले में आरोपित शेषनाथ वगैरह को रानीवाड़ा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पंकज सांखला ने वाद विचारण के बाद 4 मार्च 2024 को निर्णय सुनाते हुए आरोपी दिनेश खान असकरखान रानीवाड़ा कला, बदाराम उर्फ बलवंत पुत्र पीराराम सरूपगंज, लाखाराम पुत्र नेथीराम कोट की ढाणी को दोष मुक्त किया गया। शेष सभी आरोपी दोषसिद्धि घोषित करते हुए आरोपी राजू उर्फ राजेश पुत्र मनोहर फणसगावकर निवासी लालबाघ मुंबई, कांतिलाल अनाजी सोनी रानीवाड़ा कला, दीपक कुमार पुत्र शिवाजी झर्रे सांगली महाराष्ट्र, विनोद पवार पुत्र विश्वास पंवार मेरठ हाल सांगली को दो-दो साल का कारावास की सजा चुनाई है। यानि 13 आरोपियों में 4 को दो दो साल, 6 जनों को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोजन अधिकारी मेवाराम ने बताया कि आरोपी विजयकुमार पुत्र सोनाराम बड़गांव, मुस्तफा युनूस खान उर्फ बटला शेहेब, मोहम्मद नाजिम पुत्र युुनूस अहमद निवासी दौलताबाद बिजनोर उत्तरप्रदेश, शेषनाथ पुत्र रामानंद उपाध्याय मजीद बंदर वेस्ट मुंबई, करण उर्फ विपिन पुत्र चन्द्रसिंह चमोली नेनीताल उत्तराखंड, विक्रम उर्फ रावण पुत्र छोगाराम रेवदर को तीन-तीन साल के कारावास व अर्थ दंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी मेवाराम द्वारा की गई है।
परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जबराराम पुरोहित और भोपालसिंह की ओर से की गई। अभियुक्त शेषनाथ उपाध्याय, करण उर्फ विपिन, मुस्तफा यूनुस उर्फ बटला की ओर से भंवरलाल चौधरी, विक्रम उर्फ रावण, दीपक झर्रे, विनोद पंवार की ओर से अधिवक्ता के केसरदान चारण, दिनेश खान की ओर से अधिवक्ता पुखराज बिश्नोई, अभियुक्त बलवंत, राजेश, की ओर से अधिवक्ता जानू प्रशांत व अमृत कटारिया और लाखाराम, मोहम्मद नाजिम, विनय कुमार, कांतिलाल की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल बिश्नोई ने पैरवी कर न्याय दिलाया। फैसला सुनाने के वक्त न्यायालय में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूरणसिंह देवड़ा, श्रवणसिंह देवडा, सुमेरसिंह सोलंकी, कल्याण डाबी, वीरबहादुर सिंह, ललित गोयल, पृथ्वीराज चौहान अन्य अधिवक्ता और आरोपियों के परिजन मौजूद रहे।