सांचौर 17 मई। जिला रसद अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने पर ग्राम बिजरोल खेड़ा के उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया हैं।
जिला रसद अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक हनुइन्द्र सिंह से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सांचौर तहसील के ग्राम बिजरोल खेड़ा के उचित मूल्य दुकानदार जबराराम पुत्र भलाराम (एफपीएस कोड 30372) द्वारा गेहूं का वितरण नहीं करने एवं वितरण व्यवस्था में अनियमिताएं बरते जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण अधिनियम आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण राशन डीलर को जारी प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि रसद विभाग द्वारा जिले में सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में अनियमितताएं बरतने वाले राशन डीलरो के खिलाफ सख़्त कार्यवाही की जाएगी।