संबंधित शेष खातेदार आगामी 15 दिवस में मुआवजा विपत्र जमा करवाएं अन्यथा उनकी मुआवजा राशि लारा कोर्ट में जमा करवा दी जायेगी
जालोर 18 नवम्बर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 बालोतरा-साण्डेराव वाया जालोर के निर्माण के लिए जिन संबंधित खातेदारों ने मुआवजा विपत्र जमा नहीं करवाये हैं, वे आगामी 15 दिवस में मुआवजा विपत्र जमा करवाएं अन्यथा संबंधित खातेदार की मुआवजा राशि नियमानुसार लारा कोर्ट में जमा करवा दी जायेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं जालोर उपखण्ड अधिकारी मनोज चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 325 बालोतर-साण्डेराव वाया जालोर के निर्माण के लिए अर्जन योग्य/अवाप्ताधीन भूमि तहसील जालोर के ग्राम नरसाणा, बिशनगढ़, बालवाड़ा, जालोर ए, जालोर बी एवं लेटा के लिए 17 मार्च, 2020 द्वारा अवार्ड आदेश, बिशनगढ़/बालवाड़ा अवार्ड आदेश 30 जनवरी, 2024 एवं पूरक अवार्ड ।, ।।, ।।। द्वारा आदेश जारी किए गए थे किन्तु कुछ खातेदारों द्वारा आदिनांक तक मुआवजा विपत्र नहीं जमा करवाये गये है।
इसलिए शेष संबंधित खातेदार द्वारा आगामी 15 दिवस में मुआवजा विपत्र जमा नहीं करवाने पर संबंधित खातेदार की मुआवजा राशि नियमानुसार लारा कोर्ट (लैंड एक्विजिशन राइट्स ऑथोरिटी कोर्ट) में जमा करवा दी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित खातेदार की रहेगी।