सांचौर 1 मई। जिला रसद अधिकारी ने खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने पर ग्राम सावलावास के उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक निलंबित किया हैं।
जिला रसद अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी ने बताया कि प्रवर्तन निरीक्षक हनुइन्द्र सिंह से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार रानीवाड़ा तहसील के ग्राम सावलावास के उचित मूल्य दुकानदार मोडाराम पुत्र करताराम (एफपीएस कोड 27062) द्वारा गेहूं का वितरण नहीं करने एवं वितरण व्यवस्था में अनियमिताएं बरते जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण अधिनियम आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण राशन डीलर को जारी प्राधिकार पत्र अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं।